टॉपटेन अपराधी की 20 लाख की मकान संपत्ति कुर्क
लालगंज (आजमगढ़)। थाना देवगांव के टॉपटेन अपराधी विकास यादव की करीब 20 लाख रुपये कीमत की मकान संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत बुधवार को कुर्क कर लिया गया। यह कार्रवाई क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेष कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में तहसील और पुलिस की संयुक्त टीम ने की।


ग्राम रणमों निवासी विकास यादव पुत्र कमला यादव के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट-चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 13 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर वाद संख्या 2545/2026 में पारित आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई।
कुर्क की गई संपत्ति ग्राम रणमों स्थित आराजी संख्या 185, रकबा 0.021 हेक्टेयर में निर्मित मकान है। मकान का कुल क्षेत्रफल 148.501 वर्गमीटर है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार मकान का निर्माण अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से कराया गया था।
क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेष कुमार पाण्डेय, तहसीलदार लालगंज उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव सुनील कुमार सिंह और पुलिस बल की मौजूदगी में मकान के बाहर के दो दरवाजों तथा छत पर जाने वाले दरवाजे को ताले से सील कर दिया गया। मकान की चाबी तहसीलदार लालगंज को सुपुर्द की गई।
पुलिस के अनुसार विकास यादव के खिलाफ वर्ष 2016 से 2024 तक देवगांव, मेहनगर और गंभीरपुर थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, मारपीट, छेड़खानी और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं।
कुर्की कार्रवाई में उपनिरीक्षक सुरेश सिंह, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संदीप दूबे समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।





