विद्युत अधिनियम के मुकदमे में वांछित वारंटी गिरफ्तार, अतरौलिया पुलिस ने घर से दबोचा

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विद्युत अधिनियम के मुकदमे में वांछित वारंटी गिरफ्तार, अतरौलिया पुलिस ने घर से दबोचा

विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट से जारी था गैर-जमानती वारंट

अतरौलिया (आजमगढ़)।

स्थानीय थाना पुलिस ने शनिवार को न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के आधार पर एक वारंटी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त बिजली अधिनियम के एक पुराने मामले में न्यायालय से वांछित चल रहा था। विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

चौकी प्रभारी बूढ़नपुर उपनिरीक्षक विश्वजीत पाण्डेय हमराहियों के साथ क्षेत्र में गश्त और वारंटियों की धरपकड़ के अभियान पर थे। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट, आजमगढ़ की अदालत से मुकदमा संख्या 58/04 अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम में जारी वारंट के क्रम में पुलिस टीम शेरवा गांव पहुंची।

वारंटी सुरेश वर्मा (48 वर्ष) पुत्र वंशू वर्मा अपने घर पर ही मौजूद मिला। पुलिस ने उसे अदालत द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू की जानकारी देते हुए सुबह करीब 11:40 बजे मानवाधिकार आयोग एवं विधिक नियमों का पालन करते हुए हिरासत में ले लिया।

थानाध्यक्ष अतरौलिया ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर उसे न्यायालय रवाना कर दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विश्वजीत पाण्डेय के साथ कांस्टेबल उमेश कुमार और कांस्टेबल अभिषेक मिश्रा शामिल रहे।

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